अलीगंज में बनी पांच मंजिला इमारत समेत तीन अवैध निर्माण को 30 दिन में गिराने के आदेश, एक अवैध इमारत में चल रहा पेंटालून्स का शोरूम
निर्धारित समय के बाद एलडीए करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, विहित अधिकारी ने जारी किया आदेश। शिकायतकर्ता ने वीसी एलडीए से मिलकर की थी शिकायत
क्राइम रिव्यू
लखनऊ। अलीगंज के सेक्टर एफ में निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर बनाये गए पांच मंजिला काम्प्लेक्स समेत तीन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए ने भवन स्वामी को 30 दिन के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। तय समय बीतने के बाद एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। एलडीए के आदेश के बाद भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया गया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त हैं। गायत्रीपुरम, कुर्सी रोड निवासी हेमंत कुमार मिश्रा ने एलडीए वीसी डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी से मिलकर प्लाट संख्या-बी. 1/6, सेक्टर-एफ, अलीगंज में 3200 वर्गफुट पर निर्माणकर्ता मनोज अग्रवाल, नीति अग्रवाल, गर्वित अग्रवाल, नीलम अग्रवाल एवं डायरेक्टर मेसर्स एएन इन्फ्रालैण्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध तरीके से पांच मंजिला काम्प्लेक्स बनाये जाने की शिकायत की थी। हेमंत ने अवैध निर्माण से सम्बंधित साक्ष्य भी दिखाए। उनका आरोप था कि एलडीए के अधिकारियों, कर्मचारियों व क्षेत्रीय पुलिस से निर्माणकर्ताओं ने सांठगांठ करके निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। जबकि यह मामला प्राधिकरण न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है। जिसके बाद एलडीए उपाध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वसन दिया था। उसकी कड़ी में एलडीए विहित प्राधिकरण अधिकारी डीके सिंह ने निर्माणकर्ताओं को 30 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं गिराने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। जिसका खर्च भी निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा।
इन इमारतों पर होगी कार्रवाई
प्लॉट नंबर-बी-1/6 सेक्टर एफ अलीगंज
प्लॉट नंबर – सी 16 सेक्टर एफ अलीगंज
प्लॉट नंबर- सी -15 सेक्टर एफ अलीगंज
यह है पूरा मामला
निर्माणकर्ता मनोज अग्रवाल, नीति अग्रवाल, गर्वित अग्रवाल, नीलम अग्रवाल एवं डायरेक्टर मेसर्स एएन इन्फ्रालैण्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लाट संख्या-बी. 1/6, सेक्टर-एफ, अलीगंज में 3200 वर्गफुट में बेसमेंट की खुदाई कर निर्माण कराया जा रहा था। गायत्रीपुरम, कुर्सी रोड निवासी हेमंत कुमार मिश्रा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस मामले की शिकायत की गई। जिसका वाद संख्याः-100/2021 प्लाट संख्या-सी 15 सेक्टर-एफ, अलीगंज, वाद संख्याः-159/2021, प्लाट संख्या-सी 16 सेक्टर-एफ, अलीगंज और वाद संख्याः-158/2021 है। एलडीए की जांच टीम ने भी निर्माण को अवैध पाया। टीम की रिपोर्ट पर पर विपक्षियों को 5 फरवरी 2021 को धारा-27 की नोटिस देकर अपना पक्ष देने को कहा गया। आरोपियों द्वारा निर्धारित समय पर पक्ष न देने पर एलडीए की ओर से 26 जुलाई 2021 को निर्माण सील करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं सीलिंग के समय कोई विवाद न हो इसकी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। सीलिंग की तारीख भी 4 अगस्त 2021 निर्धारित कर दी गई। इन सबके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हेमंत द्वारा मुख्यमंत्री सहित अन्य उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, तो एलडीए ने स्थानीय थाने को एक जून और दोबारा 6 जुलाई को पत्र लिख कर निर्माण रोकने की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली।
काफी हाई प्रोफाइल है मामला
अवैध निर्माण का मामला काफी हाई प्रोफाइल है। सूत्र बताते हैं कि निर्माणकर्ताओं की सत्ता पक्ष में अच्छी पकड़ है। इसी कारण नोटिस पर नोटिस भेजने के बाद भी पांच मंजिला इमारत बिना रोक टोक के तैयार हो गई। लेकिन शिकायतकर्ता की लगातार पैरवी के कारण मामला शासन स्तर पर पहुंच गया। सूत्र बताते हैं अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए निर्माणकर्ताओं ने हर सम्भव प्रयास किया। शिकायतकर्ता से सम्पर्क करके मनाने की कोशिश की गई। मामला मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचने के कारण सभी अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को नियम विरुद्ध किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया।