सुप्रीम कोर्ट : महिलाओं को एनडीए और नेवल एकेडमी में प्रवेश न देने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस
वकील कुश कालरा द्वारा दायर की गई थी याचिका
क्राइम रिव्यू
लखनऊ। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा द्वारा दायर याचिका जिसमें महिलाओं का प्रवेश देश के रक्षा भर्ती बोर्ड जैसे एन डी ए और नेवल एकडमी में ना होने को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
देश की सीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में प्रवेश न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिलाओं को ग्रेजुएशन के बाद सेना में आने की अनुमति होने का पूर्ण अधिकार है। उनकी न्यूनतम आयु भी 21 साल रखी गई है, वहीं दूसरी तरफ लड़कों को 12वीं के बाद एन डी ए में शामिल होने दिया जाता है।
वकील कुश कालरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एन डी ए में महिलाओं को शामिल ना करना समानता के अधिकार के खिलाफ है। महिलाओं के साथ भेदभाव नही होना चाहिए। आपको बता दें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा था कि महिलाओं के हमेशा से भेदभाव होता आया है जिसको अब खत्म करना ही होगा। उन्होंने कहा था कि देश की रक्षा में भर्ती बोर्ड एन डी ए में महिलाओं की एंट्री अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए।