एलडीए उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण में फर्जी आवंटन एवं निबंधन के प्रकरणों में एफआईआर करने के लिए जारी किया दिशा-निर्देश
आदेश में कहा है कि ऐसे प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत होने पर उन्हें निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराकर प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त करना आवश्यक
क्राइम रिव्यू
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा प्राधिकरण के सम्पत्तियों के फर्जी आवंटन तथा निबंधन के प्रकरणों में एफआईआर किए जाने के स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने आदेश में कहा है कि ऐसे प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत होने पर उन्हें निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराकर प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है।
उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे किसी प्रकरणों में प्रथम दृष्टतया प्राधिकरण के सेवारत कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उक्त योजना के स्तर-1 के अधिकारी द्वारा एफआईआर की जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो संबंधित योजना सहायक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संबंधित योजना सहायक के अवकाश पर रहने अथवा किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध रहने पर अनुभाग अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह यदि अभियंत्रण खण्डों/प्रवर्तन अनुभाग में किसी अपराधिक प्रवृति का मामला संज्ञान में आता है और उसमें किसी विभागीय अभियंता/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित सहायक अभियंता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो संबंधित अवर अभियंता द्वारा एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी।