मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोई राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई
क्राइम रिव्यू: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को मंगलवार (23 मई) को कोई राहत नहीं मिली है. उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें. सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई गड़बड़ियों के आरोपियों में से एक हैं.
इससे पहले सिसोदिया की हिरासत इसी तरह के एक मामले में बढ़ा दी गई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की थी. आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की यह 5वीं चार्जशीट थी, जिस पर कोर्ट में शुक्रवार (19 मई) को सुनवाई हुई. इससे पहले 6 मई को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई थी.
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ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ करने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को इसी मामले से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.