दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और ससुर को सात साल की सजा, 20 हजार रूपये जुर्माना जमा करने के आदेश
क्राइम रिव्यू: उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के विशेष अपर सत्र न्यायालय, एससी/एसटी एक्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और ससुर को सात सात साल कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि थाना मऊ दरवाजा के ग्राम जसमई निवासी प्रशांत दीक्षित उर्फ शीलू की शादी, नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फतनपुर निवासिनी शिल्पी के साथ हुई थी। शिल्पी को उसके ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसको लेकर उसकी मां ऊषा अपनी पुत्री के घर आई। 24 मार्च 2011 को शिल्पी और उसकी मां ऊषा की उसके पति प्रशांत दीक्षित और ससुर अवधेश दीक्षित ने हत्या कर दी,थी।
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह की कोर्ट ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर पति प्रशांत व ससुर अवधेश को दोषी करार किया था। मंगलवार को कोर्ट ने पति प्रशांत उर्फ शीलू व ससुर अवधेश को सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए है।