इरफान सोलंकी को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
क्राइम रिव्यू:-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी। लेकिन सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. यानि उनकी विधायकी बहाल नहीं होगी. इस फैसले के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है
जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी निवासी फातिमा के मकान में आगजनी करने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद कानपुर की एपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी. नियमों के अनुसार 2 साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी. पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत की खबर सुनते ही सीसामऊ से सपा उम्मीदवार और इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने खुशी जाहिर करते कहा है कि चुनाव से पहले हमारे लिए यह एक अच्छा संदेश है। सजा के खिलाए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
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कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. कानपुर की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर मौजूदा अपील में जमानत के साथ ही सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी।