मथुरा गोली कांड मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल की सजा
क्राइम रिव्यू:- उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने 2017 में दो सराफा कारोबारियों की हत्या एवं डकैती के मामले में दोषी करार दिए गए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अन्य अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।
सरकारी अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया, अपर सत्र न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने राकेश, नीरज चतुर्वेदी, कामेश, विष्णु सोनी, सौरभ, महेश यादव और हर्षवर्धन को हत्या के साथ डकैती के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के दो अन्य अभियुक्तों आदित्य कुमार और लखन को 10-10 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है और उनपर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिवक्ता चंद्रभान सिंह बताया कि मई 2017 में मथुरा में एक सर्राफा व्यवसाय की दुकान पर हथियारबंद लोगों ने धावा बोलकर गोलीबारी की थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी तथा तीन अन्य घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि एक अन्य आरोपी रूपेश की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।