एलडीएः गोमती नगर में होटल व मेडिकल सेंटर समेत तीन अवैध निर्माण सील
तीनों प्रकरण में विहित न्यायालय में वाद योजित किये गये थे, जिसमें विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका
क्राइम रिव्यू
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए होटल व मेडिकल सेंटर समेत तीन अवैध निर्माण/भवनों को सील किया।
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि रूपेश अग्रवाल व अन्य द्वारा गोमती नगर के विरामखण्ड में भूखण्ड संख्या-1/274 पर लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सेटबैक कवर्ड करते हुए भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण करके मेडिकल सेंटर समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसी तरह एस0बी0एस बघेल व अन्य द्वारा विपुलखण्ड में भूखण्ड संख्या-4/161 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण कराते हुए ओयो होटल संचालित किया जा रहा था।
इसके अलावा राकेश कुमार सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार में ग्वारी क्रासिंग तिराहे के पास जनेश्वर मिश्र पार्क के कोने पर लगभग 12,000 हजार वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट तथा भूतल आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
उक्त तीनों प्रकरण में विहित न्यायालय में वाद योजित किये गये थे, जिसमें विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष शर्मा व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।