अब सरकारी वकीलों की रोज लगेगी हाजिरी, महाधिवक्ता ने दिए निर्देश
दोपहर तक रोज देनी होगी रिपोर्ट, न आने पर होंगें गैर हाजिर
लखनऊ। हाईकोर्ट इलाहाबाद व लखनऊ में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने को कार्यरत राज्य विधि अधिकारियों (सरकारी वकीलों) की अब रोज हाजिरी लगेगी। सभी कोर्ट इंचार्जों को अपराह्न्ह 1बजे तक सरकारी वकीलों का उपस्थिति पत्रक महाधिवक्ता कार्यालय व बिल अनुभाग को नियमित रूप से भेजना होगा। अगर कोई सरकारी वकील अनुपस्थित होगा तो उसे उपस्थिति पत्रक में गैर हाजिर दिखाया जाएगा।
इस आशय का कार्यालय आदेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इलाहाबाद व लखनऊ के शासकीय अधिवक्ताओं और मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब कोरोना काल बीत चुका है और अदालतें पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। ऐसे में सभी कोर्ट इंचार्जों को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी अदालतों के सरकारी वकीलों की निगरानी करें और उनकी हाजिरी रिपोर्ट भेजें। मालूम हो कि कोरोना काल में सरकारी वकीलों को हाजिरी से कुछ छूट दी गई थी।