ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में भी पेश होगी सर्वे रिपोर्ट
मंगलवार को एक और याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के सील एरिया से पाइप लाइन शिफ्ट करने के निर्देश की मांग की गई है। यह याचिका जिला शासकीय परिषद के अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने दायर की
क्राइम रिव्यू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर स्थानीय अदालत में होगी। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था और यह समय आज खत्म हो रहा है। गुरुवार को कोर्ट खुलने पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट जज के सामने पेश करेंगे और इसके अलावा दो अन्य याचिकाओं पर भी गुरुवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई होनी है। दरअसल, बुधवार को वाराणसी में वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी।
याचिका में कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी है और इसके अलावा तहखाने की दीवारों को गिराने और ज्ञानवापी परिसर में मलबा हटाने के लिए भी याचिका मांगी गई है ताकि मामले में अन्य सबूत जुटाए जा सकें। . इसके साथ ही मंगलवार को एक और याचिका दायर की गई और इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के सील एरिया से पाइप लाइन शिफ्ट करने के निर्देश की मांग की गई है। यह याचिका जिला शासकीय परिषद के अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने दायर की थी।
गौरतलब है कि इस याचिका के एक दिन बाद अदालत ने मस्जिद के अंदर के उस इलाके को सील करने का आदेश दिया, जहां दावा किया गया था कि सर्वे के आखिरी दिन वहां शिवलिंग मिला था। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 मई तय की थी। लेकिन आज इस मामले की सुनवाई होगी। ये याचिकाएं मंगलवार को जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की गई हैं।
आयोग की रिपोर्ट में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को शामिल करने की मांग
आज कोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता चाहते हैं कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया जाए। गौरतलब है कि अजय कुमार मिश्रा को वाराणसी कोर्ट ने मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी से हटा दिया था और उन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लगा था और उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है।
कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था
इस सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में पेश की जानी थी। लेकिन इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने स्थानीय अदालत में संयुक्त रूप से रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था और इसकी अर्जी वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई थी। विशाल सिंह ने बताया कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। लेकिन इसके लिए दो दिन का समय दिया जाना चाहिए। ताकि कोई गलती न हो।
सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
आज ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अहम सुनवाई करेगा और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने नोटिस का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर गुरुवार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर की झील में पाए जाने वाले कथित शिवलिंग की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही मुसलमानों को वहां पूजा करने से नहीं रोका जाना चाहिए।